Uttarakhand Viklang Pension 2023 Apply Online | Uttarakhand Viklang Pension Yojana PDF Form | Uttarakhand Handicapped Pension Form| Uttarakhand Viklang Pension Kab Aaegi | Uttarakhand Viklang Pension List | उत्तराखंड विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन | उत्तराखंड विकलांग पेंशन कितनी है | उत्तराखंड विकलांग पेंशन PDF फॉर्म | Uttarakhand Divyang Pension | Uttarakhand Disability Certificate | Uttarakhand Disability Pension Scheme | Uttarakhand Disability Department | Uttarakhand Disabled Person Pension Scheme
नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित विकलांग पेंशन योजना (Disabled Pension Scheme) से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि राज्य में रहने वाले बहुत से ऐसे नागरिक हैं जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग है। जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
राज्य में बहुत से ऐसे भी विकलांग नागरिक है जो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। लेकिन बहुत से अपाहिज नागरिक ऐसे भी हैं जो अपनी विकलांगता के कारण कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में रहने वाले संपूर्ण विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना / Uttarakhand Disabled Pension Scheme का शुभारंभ किया है।
राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाले शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता पहुंचाएगी। जिससे उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना / Uttarakhand Disabled Pension Scheme के लिए किस प्रकार आवेदन करना है। How To Apply For Handicapped Pension Scheme In Uttarakhand से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अलावा हम आपको उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लाभ (What Are The Benefits Of Disabled Pension Scheme) पात्रता (Eligibility आदि के बारे में विस्तार से बताएंगे।
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उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन
Uttarakhand Disability Pension Scheme Apply Online
Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2023 Apply Online:- उत्तराखंड सरकार राज्य के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती रहती है। जैसा कि हमने आपको ऊपर अपने लेख के माध्यम से बताया है कि उत्तराखंड सरकार राज्य में रहने वाले सभी विकलांग नागरिक / Disabled Person (स्त्री एवं पुरुष) को वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन राशि मुहैया कराएगी।
राज्य सरकार द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को 1000 रुपए की धनराशि हर माह पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना / Uttarakhand Disability Pension Scheme Apply Online के अंतर्गत आवेदन करने वाले संपूर्ण लाभार्थियों को पेंशन राशि का भुगतान 6-6 महीने बाद दो किस्तों में किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा जारी विकलांग पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) की पहली किस्त का भुगतान अप्रैल से सितंबर तथा दूसरी किस्त का भुगतान अक्टूबर से मार्च तक किया जाएगा। उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना / Uttarakhand Viklang Pension Yojana PDF Form के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
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उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की संक्षिप्त जानकारी
Brief Details of Uttarakhand Disability Pension Scheme
Viklang Pension Yojana Uttarakhand Ki Jankari:- प्रिय आगंतुक, हम सभी जानते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को समाज के हर प्लेटफार्म पर कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। यह योजना उन्हें मासिक अनुदान प्रदान करेगी जिससे उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति पर करके के लिए निर्भर नहीं रहना होगा। उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है:
- योजना का नाम – उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना
- लाभार्थी का प्रकार – मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग नागरिक
- राज्य का नाम – उत्तराखंड
- योजना का उद्देश्य – विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- दी जाने वाली पेंशन – 1000 रुपए प्रतिमाह
- आवेदन प्रक्रिया – ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों
- विभाग का नाम – समाज कल्याण विभाग
- ऑफिशियल वेबसाइट – यहां क्लिक करें
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उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
Purpose of Uttarakhand Disability Pension Scheme
Uttarakhand Viklang Pension Kab Aaegi:- उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित विकलांग पेंशन योजना (PH Pension Scheme) का मुख्य उद्देश्य राज्य में रहने वाले वह नागरिक हैं जो कमाने में असमर्थ हैं अर्थात शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग हैं।
राज्य में बहुत से ऐसे विकलांग नागरिक हैं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है जिससे उनके जीवन यापन में विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं।
राज्य सरकार ऐसे अपाहिज नागरिकों को इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन राशि प्रदान करेगी। जिससे उनके जीवन स्तर में आने वाली आर्थिक समस्याओं को काफी हद तक दूर किया जा सके।
जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तराखंड सरकार विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपए की धन राशि प्रदान कराएगी। जिससे उनकी आजीविका में सुधार लाया जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा सके।
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उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना लाभ
Benefits of Uttarakhand Disability Pension Scheme
Uttarakhand Viklang Pension Yojana Ke Labh:- जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है यदि आप उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना (Uttarakhand Disabled Person Pension Scheme) के लिए आवेदन करते हैं तो आप को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नीचे हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से विकलांग पेंशन योजना के लाभों के बारे में विस्तार से बताया हुआ है।
- राज्य सरकार द्वारा जारी इस योजना के माध्यम से प्राप्त धनराशि से आप अपने जीवन में आने वाली आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर के उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
- राज्य सरकार की ओर से विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन के रूप में 1000 रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
- उत्तराखंड सरकार की इस योजना के चालू होने से प्रदेश के विकलांग नागरिकों को किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे।
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उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना पात्रता मानदंड
Eligibility Criteria for Uttarakhand Disablity Pension Yojana
Uttarakhand Viklang Pension List Patrata:- उत्तराखंड राज्य के संपूर्ण विकलांग नागरिक (स्त्री व पुरुष) जो राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए उनके पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड का होना आवश्यक है, तभी वह इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आवेदक का उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- राज्य के वे विकलांग व्यक्ति जिनके पास अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र है केवल वही इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे।
- आवेदनकर्ता के परिवार की कुल वार्षिक आय 48 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- यदि विकलांग व्यक्ति के पास तीन पहिया या चार पहिया का वाहन है तो वह व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं माना जाएगा।
- आवेदक का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- यदि आवेदन करने वाला व्यक्ति अन्य किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना के पात्र नहीं माना जाएगा।
- आवेदनकर्ता के विकलांगता का प्रमाण पत्र 40% से अधिक होना चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
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उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना दस्तावेज
Required Documents For Uttarakhand Disability Pension Scheme
Uttarakhand Viklang Pension Yojana Jaroori Kagaj:- राज्य के इच्छुक विकलांग नागरिक जो उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना (Uttarakhand Disabled Pension Scheme) के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। जो आपकी विकलांगता के प्रमाण को साबित करेंगे। नीचे हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से जरूरी दस्तावेजों का उल्लेख किया है जो आवेदन करते वक्त आपके पास होना अनिवार्य है।
- आपके पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। (Aadhaar Card)
- वोटर आईडी कार्ड (Voter Id Card)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
- विकलांग प्रमाण पत्र (Disabled Certificate)
- बैंक अकाउंट (Bank Account)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
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उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
How To Online Apply For Uttarakhand Disability Pension Scheme
Uttarakhand Viklang Pension Yojana Avedan Patra PDF Form Download:- उत्तराखंड राज्य के विकलांग नागरिक जो इस योजना के लिए पात्र हैं तो वह उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना (Uttarakhand Disability Pension Scheme) के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया को नहीं समझ पाता है तो इसके लिए वह ऑफलाइन आवेदन भी कर सकता है।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टाफ को फॉलो करने पड़ेंगे जो आप के नीचे दिए गए हैं, तभी आप इस योजना के तहत सफलतापूर्वक आवेदन कर पाएंगे।
- आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको “सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल उत्तराखंड / Social Security State Portal” की ऑफिशल वेबसाइट https://www.ssp.uk.gov.in/ पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपके सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा।
- संपर्क पर आपको ”नागरिक सेवा / Citizens Service” के सेक्शन में जाना है जहां पर आपको ”आवेदन करें / Apply” का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना है।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
- इस पेज पर आपको पेंशन योजना का चयन करना है जिसके बाद आपके समक्ष एक “आवेदन फॉर्म / Application Form” ओपन हो जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई आप से संबंधित सभी जानकारियां दर्ज करके मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- यह सब करने के पश्चात आपको दिए गए “कैप्चा कोड / Captcha Code” को भरकर ”सबमिट / Submit” के ऑप्शन पर क्लिक कर देना।
- यह सब करने के पश्चात आपके आवेदन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी।
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उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना PDF फॉर्म
Uttarakhand Disability Pension Scheme PDF Form
Viklang Pension Yojana Uttarakhand Offline Avedan Patra PDF Download:- राज्य के वह विकलांग नागरिक जो ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है तो इसके लिए वह ऑफलाइन के माध्यम से भी आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स को खोलो करने होंगे।
- आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको “सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल उत्तराखंड / Social Security State Portal” की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपके सामने एक “होम पेज / Home Page” ओपन हो जाएगा।
- संपर्क पर आपको ”नागरिक सेवा” के सेक्शन में जाना है जहां पर आपको ”पेंशन अनुदान योजना के लिए आवेदन पत्र / Application Form for Pension Grant Scheme” का विकल्प दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना है।
- विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
- इस नए पेज पर आपको ”दिव्यांग पेंशन आवेदन फॉर्म / Divyang Pension Application Form” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के पश्चात आपके समक्ष “उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट / Uttarakhand Viklang Pension PDF Form Format” में ओपन हो जाएगा जिसे आपको डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लेना है।
- फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के पश्चात आपको इस फॉर्म में आप से पूछी गई संबंधित जानकारी सही-सही दर्ज करनी है।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ कुछ दस्तावेजों को भी संलग्न करना है।
- यह सब करने के पश्चात आपको इस फॉर्म को अपने नजदीकी जिले के समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करा देना है।
- यह सब प्रक्रिया करने के पश्चात आपका ऑफलाइन आवेदन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा।
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उत्तराखंड विकलांग/दिव्यांग पेंशन हेल्पलाइन
Uttarakhand Disability Pension Yojana Helpline No.
Viklang/Divyang Pension Yojana Toll-Free Number:- तो दोस्तों, आज हमने आपको उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना (Uttarakhand Disabled Pension Scheme) से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है यदि आपको फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप हमें कमेंट करके या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान आसानी से पा सकते हैं।
- टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर – 1800-1804-094
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