राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र | Rajasthan Mool Niwas Praman Patra / Domicile Certificate Of Rajasthan:- नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसा की आप लोगों को पता ही है कि देश के हर राज्य के नागरिकों के लिए राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र (Rajasthan Domicile Certificate) कितना जरूरी होता है। मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें हर जगह पड़ती है, जैसे स्कूल कॉलेजों मैं दाखिले के लिए, एवं किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए इस मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) की आवश्यकता होती है।
राज्य का कोई भी व्यक्ति मूल निवास प्रमाण पत्र (Mool Niwas Praman Patra) का उपयोग किसी भी सरकारी कार्य के लिए कर सकता है। मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य के प्रत्येक नागरिकों के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह हमारी नागरिकता को दर्शाता है, और यह भी बताता है कि हम उस राज्य में कितने सालों से रह रहे हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र (Rajasthan Mool Niwas Praman Patra) नहीं बनवा पाया है तो आज हम उन्हें बताएंगे कि आप कैसे राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
💡 Table of Contents (TOC)
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अप्लाई
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र की संक्षिप्त जानकारी
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र पात्रता
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
- राजस्थान अधिवास प्रमाण पत्र संपर्क करें
- हमसे संपर्क करें / Contact Us
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राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अप्लाई
Rajasthan Mool Niwas Praman Patra Online Avedan:- देश के प्रत्येक राज्य के नागरिकों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र (Mool Niwas Praman Patra) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसकी आवश्यकता आपको राज्य सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, स्कूल कॉलेजों में दाखिले के लिए, सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए आदि निम्नलिखित कार्यों में इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। देश के प्रत्येक राज्यों में अब डिजिटलीकरण का उपयोग सर्वाधिक किया जा रहा है। जिससे लोग घर बैठे ही अपने सरकारी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र (Rajasthan Domicile Certificate) के लिए ऑनलाइन आवेदन आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों आज हम आपको राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र (Rajasthan Mool Niwas Praman Patra) से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। यदि आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।
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राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र की संक्षिप्त जानकारी
Rajasthan Sthai Niwas Praman Patra Ki Jankari:- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज जिसकी मदद से आप राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं तथा विभिन्न विभागों की सेवों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रमाण पत्र से सम्बंधित जानकारी नीचे तालिका के माध्यम से दी गई है।
- प्रमाण पत्र नाम – राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र
- आवेदन प्रक्रिया – ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों
- लाभार्थी प्रकार – राजस्थान के नागरिक
- प्रमाण पत्र उद्देश्य – राज्य की नागरिकता
- प्रमाण पत्र लाभ – सरकारी योजनाओं एवं अन्य कार्यों में लाभ
- ऑफिशियल वेबसाइट – यहां क्लिक करे
- आवेदन पत्र लिंक – PDF Form Download
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राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज
Rajasthan Mool Niwas Praman Patra Jaroori Kagaj:- राजस्थान राज्य का कोई भी व्यक्ति अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है तो उसके लिए उसे कुछ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। नीचे हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से जरूरी दस्तावेजों का जिक्र किया है जो आवेदन के वक्त आपके पास होना अनिवार्य है।
- आपके पास मतदाता पहचान पत्र (Voter Identity Card) की फोटो कॉपी होना चाहिए .
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- इसके बाद राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy Of Ration Card)
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- वोटर आईडी कार्ड ना होने पर आप अपने पिता की वोटर आईडी दे सकते हैं
- बिजली बिल या पानी बिल (Electricity Bill or Water Bill)
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राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र पात्रता
Rajasthan Niwas Praman Patra Patrata Niyam:- आवेदक को राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड का होना अनिवार्य है। तभी वह राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर पाएगा।
- आवेदनकर्ता का 10 वर्ष के लिए राजस्थान राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
- यदि दूसरे राज्य की महिला राजस्थान के किसी व्यक्ति से दवा करते यह तो महिला आवेदक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकती है।
- माता पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर ही नाबालिगों को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- यदि कोई महिला अपना राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र (Rajasthan Domicile Certificate) बनवाना चाहती है तो उनकी शादी ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए जिसके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र अर्थात व राजस्थान का मूल निवासी हो।
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राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ
Rajasthan Mool Niwas Praman Patra Ke Karya:– राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के विभिन्न कार्य है जो हम नीचे बिंदुओं के माध्यम से बता रहे हैं। इस प्रमाण पत्र के लाभ हम नीचे बता रहे हैं।
- राज्य या केंद्र सरकार द्वारा कोई भी सरकारी योजना जारी होती है तो उसका लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देना होता है।
- यदि आप राज्य के किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा।
- सरकारी या प्राइवेट स्कूल में प्रवेश लेने के लिए भी आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देना होता है।
- सरकारी नौकरी में पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए भी आपके पास मूल निवास होना अनिवार्य है।
- मूल निवास प्रमाण पत्र आपकी राज्य की नागरिकता को दर्शाता है।
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के जरिए आप सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- मूल निवास प्रमाण पत्र वैध दस्तावेज है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
- यह प्रमाण पत्र नागरिक के मूल होने की सभी घटनाओं को सत्यापित करता है कि नागरिक कहां का निवासी है।
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राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन
Rajasthan Mool Niwas Praman Patra Avedan Patra Avedan:- राजस्थान राज्य के इच्छुक उम्मीदवार जो मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में जाना होगा। कार्यालय में जाने के बाद आप किसी भी अधिकारी से मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म ले लें।
आपको उस आवेदन फॉर्म में आप से पूछी गई संपूर्ण जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी । संपूर्ण जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ सलंग्न करना है। जिसके बाद आप उस आवेदन फॉर्म को तहसील के कार्यरत अधिकारी के पास जमा करा दें।
आपके द्वारा दिए गए आवेदन फॉर्म की संपूर्ण जानकारी सही प्राप्त होने पर आप का मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। आप ई मित्र केंद्र में भी जाकर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
Rajasthan Mool Niwas Praman Patra Online Avedan Patra:- राजस्थान राज्य के जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं और वह मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आप हमारे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम आपको राजस्थान सरकार द्वारा जारी उनके “आधिकारिक वेबसाइट“ पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Existing User – Sign In” या “New User – Sign Up” के विकल्प में से एक का चयन करना होगा।
- यदि आप पहली बार इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं तो आपको “New User – Sign Up” पर क्लिक करना होगा।
- यह लिंक आपको “Rajasthan Single Sign On v24.3 (SSO)” के पेज पर भेज देगा।
- यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा तथा वेबसाइट पर फिर से लॉगिन करना होगा।
- वेबसाइट पर लॉगिन के बाद आपको “Apply for Domicile Certificate” पर क्लिक करें।
- अब फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को भरें तथा आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अंत में अपना राजस्थान स्थाई निवास प्रमाण पत्र आवेदन पत्र को ऑनलाइन जमा करना होगा।
- अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन पत्र की स्लिप अवश्य डाउनलोड कर लें।
स्थाई निवास प्रमाण पत्र राजस्थान PDF फॉर्म
Sthai Niwas Praman Patra Rajasthan Form PDF Download:- यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन विधि से भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से Rajasthan Domicile Certificate PDF Form Download करने के लिए वेबसाइट पर लिंक दिया गया है।
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। PDF Form Download करने के लिए लिंक नीचे प्रदान किया गया है।
- ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने “फॉर्म डाउनलोड” करने के लिए एक विकल्प आ जाएगा।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के पश्चात आप इसका प्रिंट निकाल लें।
- प्रिंटेड फॉर्म में आपको अपनी संपूर्ण जानकारी जैसे आवेदक का नाम, वर्तमान स्थाई पता, पिता या पति का नाम, जन्म स्थान, व्यवसाय, मोबाइल नंबर आधी जानकारी उस फॉर्म के अनुसार भर दें जिसके बाद आपको अपना एक “पासपोर्ट साइज फोटो” भी लगाना है।
- यह सब करने के पश्चात आपको उस फॉर्म के साथ कुछ अन्य दस्तावेज भी सलंगन करने होंगे।
- इसके बाद आप उस फॉर्म को अपने “नजदीकी तहसील” में जाकर जमा करा दें।
फॉर्म के जमा होने के बाद अधिकारी द्वारा आपके दिए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। संपूर्ण जानकारी सही-सही प्राप्त होने पर 15 दिन के बाद आपका “राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र (Rajasthan Domicile Certificate)” जारी कर दिया जाएगा।
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राजस्थान अधिवास प्रमाण पत्र संपर्क करें
Rajasthan Adhiwas Praman Patra Helpline Number:- तो दोस्तों, आज हमने आपको राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आपको फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो हमने आपको नीचे कांटेक्ट नंबर दिया है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का निवारण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
- अधिवास/मूल निवास प्रमाण पत्र हेल्पलाइन: 0141-2204-475 , 0141-2201-564
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