Uttarakhand Domicile Certificate / Mool Nivas Praman Patra Apply Online PDF Form ➣ अधिवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र को हर राज्य ने एक जरूरी दस्तावेज के रूप में देखा गया है। हम आपको इस पोस्ट में बताएंगे कि आप किस प्रकार से उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र को उत्तराखंड में बनवा सकते है, पात्रता क्या है, कितने दिन लगते है मूल निवास प्रमाण पत्र को बनने में ,किस तरह से आवेदन करना है और मूल निवास प्रमाण पत्र का पीडीफ फॉर्म भी (Mool Nivas Praman Patra From PDF Download) कैसे करें।
💡 Table of Cotents (TOC)
- उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है?
- उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र पात्रता क्या है?
- उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ क्या हैं?
- मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु क्या दस्तावेज चाहिए?
- उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें?
- उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु किससे मदद लें?
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है?
What is Domicile Certificate or Mool Niwas Praman Patra ➣ उत्तराखंड मूल निवास स्थाई प्रमाण पत्र (Uttarakhand Domicile Certificate) से राज्य सरकार अपने नागरिक की पहचान करती है। अगर आप उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र को बनवाते हो तो आप वहां के नागरिक के रूप में पहचान होगी। अन्यथा आप उस राज्य के नागरिक नहीं माने जाओगे। Uttarakhand Residence Certificate का भी बहुत-सी जगहों पर इस्तेमाल होता है। जैसेकि आपको पता होगा कि बहुत-सी योजनाओं में स्थाई निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।
सरकारी नौकरियों को लेने में जरूरत होती है। उत्तराखंड की सरकार ने पहले उसे अपना नागरिक माना था जो 1950 से उत्तराखंड में बसे हुए थे लेकिन बाद में इसकी सीमा को ठीक किया गया और उत्तराखंड की सरकार ने सन 1985 से रह रहे लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र (Mool Nivas Praman Patra) देने का एलान कर दिया। राज्य गठन की तिथि (9 नवम्बर 2000 ) को स्थाई निवास की कट ऑफ़ डेट को तय किया गया था।
यानि 9 नवम्बर 2000 से 15 साल पहले का आपको कोई प्रमाण दिखाना होगा और फिर आप उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र को बनवा सकते हो। इसके इसके साथ ही संवैधानिक तौर पर कहा गया कि जिन लोगों को 1950 में ओबीसी/ एससी/ एसटी की श्रेणी में रखा गया है उन्हें उत्तराखंड में किसी भी सुविधा और नौकरियों में बराबर अवसर दिए जायेंगे।
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उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र पात्रता क्या है?
Eligibility Criteria to Submit Domicile Certificate Form Uttarakhand ➣ उत्तराखंड में स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Uttarakhand Sthai Niwas Praman Patra) बनने की पात्रता को वहाँ की सरकार ने बताय है जिसे हमने बड़ी ही सरल भाषा में आपको नीचे समझाया है।
- वह उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- वह उत्तराखंड में 15 तक रहने वाला निवासी होना चाहिए।
- अगर आप पैसे कमाने के लिए किसी अन्य राज्य में जाते हो लेकिन आपका स्थाई घर उत्तराखंड में है तो आप मूल निवास प्रमाण पत्र को बनवा सकते हो।
- अगर किसी महिला की शादी उस व्यक्ति है होती है जो उत्तराखंड का मूल निवासी है तो उस महिला का भी मूल निवास प्रमाण पत्र बन सकता है।
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ क्या हैं?
Benefits of Mool Niwas Praman Patra PDF Form Uttarakhand ➣ उत्तराखंड के मूल निवासी के रूप में आपको उत्तराखंड में निम्नलिखित सुविधाओं को लेने का मौका मिलता है। हमने नीचे विस्तार से बताया हुआ है।
- सरकारी नौकरियों को लेने में फायदा मिलता है।
- सेना में भर्ती होने के लिए आपको मूल निवास प्रामाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र से आप जाती प्रामाण पत्र को भी आसानी से बनवा सकते हो।
- मेडिकल और इंजिनियर कॉलेज में दाखिले के वक्त स्थाई निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate Uttarakhand) से आपको आरक्षण लेने का हक़ होगा।
- उत्तराखंड में सामाजिक कल्याण की योजनाओं लाभ लेने में मदद मिलेगी।
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मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु क्या दस्तावेज चाहिए?
Necessary Documents with Domicile Certificate Application ➣ उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए वहाँ की सरकार ने कुछ दस्तावेजों की सूचि को जारी किया है जिसे हमने नीचे बताया है।
- स्थाई घर के बिजली के बिल की फोटोकॉपी होनी चाहिए।
- राशन कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए।
- भूमि खाता-खतौनी की फोटोकॉपी होनी चाहिए।
- आपके परिवार रजिस्टर की फोटोकॉपी जिसे ग्राम पंचायत या वार्ड वार्ड सदस्यों के प्रमाण द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।
- अपनी तहसील जाँच रिपोर्ट को दिखाना होगा।
- अगर आप किस काम से अन्य राज्य में जातें हैं तो आपको इसकी भी पुष्टि करनी होगी।
- हाई स्कूल या अन्य को शैक्षिक प्रमाण पत्र को दिखाना होगा।
- आवेदक अपने दस्तावेजों कोअधिकारीयों द्वारा सत्यापन करवायगा।
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें?
How to Apply for Mool Niwas Praman Patra in Uttarakhand ➣ उत्तराखंड की सरकार ने स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Permanent Residence Certificate Uttarakhand) के लिए निम्नलिखित निर्देशों को बताया जिसकी नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।
- सबसे पहले आपको स्थाई निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- यह उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म (Domicile Certificate Online Download PDF) है।
- इस फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकलवा लें।
- फिर इसमें पूछी गई जानकारी को भरें।
- इसमें पूछे गए दस्तावेजों को जोड़ें और भरी हुई जानकारी को एक बार फिर से देख लें।
- फॉर्म को भरने के बाद अपने क्षेत्र के दफ्तार जैसे तहसील कार्यालय, एसडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस आदि में जहाँ प्रमाण पत्र को बनाया जाता है वहाँ जमा कर दें।
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उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु किससे मदद लें?
Helpline / Toll-Free Number for Domicile Certificate Uttarakhand ➣ स्थाई प्रमाण पत्र (Uttarakhand Domicile Certificate Form PDF) से जुड़ी यदि आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आप उस समस्या को हल नहीं कर सकते हो तो नीचे दिए गया गए सहायता केंद्र पर सम्पर्क कर सकते हो। नीचे दिया गया संपर्क अमित बलूनी जी का है जिससे आप संपर्क कर सकते हो।
- टोल फ्री नंबर: 1800-3000-3468
- मोबाइल नंबर: 9761696435
- ईमेल आईडी: [email protected]
- ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट: यहाँ क्लिक करें
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Agr kisi ke bas khatoni 15 sal purani n ho to kese sthai nivas bnaye argent
Voter id ration card bahut kuchh hoga bank passbook education proof etc se banega
Kaha se banega magr.