इस पोस्ट पर क्लिक करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी तरफ से आपका स्वागत है। इस पोस्ट में हम बात करने जा रहे कि किस प्रकार से विकलांग व्यक्ति अपने लिए उत्तराखंड में विकलांगता प्रमाण पत्र बनवा सकता है। इसके साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं कि उत्तराखंड विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत होती है और इस प्रमाण पत्र के क्या क्या फायदे होते हैं।
उत्तराखंड विकलांग प्रमाण पत्र क्या है?
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Uttarakhand Disability Certificate Viklang or Divyang Praman Patra |
What Is Uttarakhand Disability Certificate => यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है। सभी लोगों के लिए उनका शरीर बहुत जरूरी है। इसी के सहारे वह अपने लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर पातें हैं। लेकिन हर किसी का नसीब एक जैसे नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ किसी दुर्घटना के चलते वह विकलांग बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे ही विकलांग पैदा होतें हैं।
इस तरह उनका जीवन आम इंसान से बिलकुल अलग हो जाता है। जो परेशानी होने होती है यह उनसे अच्छा कोई भी नहीं बता सकता है। लोगों की अपाहिज स्थिति को देखते हुए सरकार ने उनके भले के लिए कुछ कदम उठाय हैं। इसलिए उत्तराखंड की सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र (Uttarakhand Viklang Praman Patra Apply Online) जारी किया है। यह प्रमाण पत्र को स्वाथ्य निगम द्वारा जारी किया जाता है।
उत्तराखंड में विकलांगता प्रमाण पत्र को बनने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। जिसमे से एक है कि उत्तराखंड स्वाथ्य निगम आपकी विकलांगता को देखता भी है। उसके बाद आपको विकलांगता प्रमाण पत्र (Uttarakhand Viklang Praman Patra PDF Form) जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के बहुत सारे फायदे होतें हैं जिनकी चर्चा हम आगे की पोस्ट में करेंगे।
उत्तराखंड विकलांग प्रमाण पत्र पात्रता क्या है?
Eligibility Criteria to Apply for Physically Handicap / PH Certificate => विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए केवल दो शर्तों को पूर्ण करना होगा। वह दो शर्तों को नीचे बताया गया है।
- पहली शर्त है कि आवेदन करने वाला उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- इसकी दूसरी शर्त है कि आवेदन करने वाला एक विकलांग व्यक्ति होना चाहिए।
उत्तराखंड दिव्यांग प्रमाण पत्र दस्तावेज क्या हैं?
Required Documents for Uttarakhand Viklang Praman Patra => उत्तराखंड सरकार ने विकलांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन (Uttarakhand Disability Certificate Online) के लिए सामान्य से दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया है जो आवेदक के पास होना ही चाहिए। दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है।
- आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए और उसकी एक फोटोकॉपी भी जरूरी है।
- आवेदक के पास वोटर आईडी कार्ड होना भी जरूरो है।
- अगर किसी बीमा के लिए दवा करते हो तो आपके पास शपथ पत्र होना चाहिए।
- आवेदक की 4 पासपोर्ट साइज की फोटो होना चाहिए।
- आपको सिर्फ इन्ही दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
उत्तराखंड विकलांग प्रमाण पत्र शुल्क कितना लगेगा?
Fees / Shulk for Viklang Praman Patra in Uttarakhand => यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड विकलांग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कितना शुल्क लगेगा।
- जो विकलांग समय श्रेणी में आते हैं उनको 32 रुपए देने होंगे।
- जो लोग अनुसूचित जाति से सम्बंधित है उनके लिए 8 रुपए है।
उत्तराखंड विकलांगता प्रमाण पत्र के क्या लाभ हैं?
Uttarakhand Disability Certificate Online Apply Benefits => विकलांग प्रमाण पत्र (PDF Form) के बहुत सारे लाभ हैं इसमें विकलांग व्यक्तियों आरक्षण प्राप्त होता है। लाभों की सूची नीचे दी गई है।
- अगर वह किसी सरकारी नौकरी के काबिल हैं तो उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है।
- सरकारी पेंशन योजनाओं के लिए वह आवेदन कर सकतें हैं।
- इस प्रमाण पत्र से सरकार आपको मुफ्त शिक्षा भी उपलब्ध कराती है।
- विकलांग व्यक्तियों को सभी शैक्षिक संस्थानों जैसे स्कूल और कॉलेजों में आरक्षण प्राप्त होता है।
- रेल और बस में सफर करने पर उन्हें किराय में छूट दी जाती है।
- उन्हें बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है।
इस प्रकार के लाभ आपको विकलांगता प्रमाण पत्र से मिल सकतें हैं। इसके बहुत से और भी लाभ हैं लेकिन हमने आपको सबसे जरूरी लाभों से परिचय करा दिया है।
उत्तराखंड विकलांगता प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें?
Uttarakhand Uttarakhand Disability Certificate Online Application => अब हम इस पोस्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं। इसमें हम देखेंगे कि उत्तराखंड में आप किस प्रकार से विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकतें हैं।
- इस आवेदन को सफल बनाने के लिए नीचे दिए गए चरणों के निर्देशों में काम करें।
- आपको सबसे पहले उत्तराखंड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- इस लिंक क्लिक करते ही आपके सामने उत्तराखंड की वेबसाइट खुल जाएगी। अगर आप पहली बार आय हो तो अपनी लॉगिन आईडी बना लेना है।
- लॉगिन आईडी बनाने के लिए रजिस्ट्रशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और आवेदन पंजीकरण को सलेक्ट करें।
- आपके सामने के फॉर्म खुल जायेगा जिसमे आपको पूछी गई जानकारी को भरना है।
- यह सब करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है।
- फॉर आपको विकलांगता का फॉर्म को देखना है।
- उस पर क्लिक करने के बाद विकलांगता का फॉर्म खुल जायगा जिसमे आपको पूछी गई जानकारी को भरना है।
- कुछ दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड भी करना होगा।
- फॉर्म को फिर सब्मिट कर देना है।
15 दिन के बाद फॉर्म की स्लीप निकालकर अपने क्षेत्र से सम्बंधित एसडीएम या तहसील में जाकर अपना प्रमाण पत्र को ले लेना है।
उत्तराखंड विकलांग प्रमाण पत्र हेतु किससे मदद लें?
Helpline / Contact Number for Physically Handicapped Certificate => अगर आपको उत्तराखंड विकलांग प्रमाण पत्र को बनवाने में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आप उस समस्या को हल नहीं कर पा रहे हो तो नीचे आपको बलूनी कुमार जी से संपर्क कर सकते हो।
- टोल फ्री नंबर: 1800-3000-3468
- मोबाइल नंबर: 9761696435
- ईमेल आईडी: [email protected]
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दिव्यांग प्रमाण पत्र मैं जन्मतिथि करेक्शन कैसे करवा सकते हैं