उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति प्रमाण पत्र आवेदन | Uttarakhand SC ST Caste Certificate Apply Online PDF Form
SC/ST Certificate Uttarakhand Apply Online PDF Form ➞ आज की इस पोस्ट में हम बात करने जा रहें हैं उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति प्रमाण पत्र यानी SC ST सर्टिफिकेट के बारे में। इस पोस्ट में हम बताएँगे कि किस प्रकार से आपको उत्तराखंड SC ST प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है, कौन इस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकता है, इसके क्या-क्या लाभ हैं और इस प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन-से दस्तावेजों की जरूरत होती है। अतः इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
उत्तराखंड अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण पत्र क्या हैं?
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Uttarakhand SC-ST Caste Certificate PDF Form |
अनुसूचित जाति और जनजाति (ST & SC In Hindi) भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों में पाई जाती हैं। भारत सरकार नेअनुभव किया कि बाकि नागरिकों की सामान गति से उन्नति करने के लिए जनजातियों को प्रोत्साहन की जरूरत है।
इन जातियों को अपनी स्थिति सुधरने के लिए कुछ सुविधाएं सरकार से मिलती है। यह कदम उनको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। देश के विकास में सभी भागीदारी होना जरूरी है। अगर कोई वर्ग पीछे रह जाता है तो विकास पूर्ण नहीं माना जायेगा। सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार दबे कुचले लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।
भारत ने अनुसूचित जाति और जनजाति की पहचान आजादी से पहले ही कर ली गई थी इसलिए आजादी से पहले संविधान के अधीन सभी जनजातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में देखा गया है। भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल होने वाले लोगों की पहचान के लिए भी कई मानदंड की रूप रेखा को तैयार किया है जिसकी चर्चा हम पात्रता में करेंगे। भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति सुधरने लायक है जिसके लिए सरकार अपना पूर्ण सहयोग देती रहती है।
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उत्तराखंड SC ST प्रमाण पत्र पात्रता क्या है?
Scheduled Caste / Scheduled Tribe Certificate Eligibility ➞ उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति की पात्रता को बताया गया है जिसे हमने नीचे बताया हुआ है।
- अनुसूचित जाति और जनजाति का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए।
- उनकी एक विशिष्ठ संस्कृति होना चाहिए जिसमे इनके जीवन के सभी पहलुओं को देखा जा सकता हो जैसे कि उनकी भाषा, रीति रिवाज, परम्परा, धर्म और आस्था, कला और शिल्प आदि।
- आदिकालीन विशेषताएं होना चाहिए जो उनके व्यवसाय के तरीके को बताय और उनके अर्थव्यवस्था के तरीके को दर्शाता हो।
- उनके पास शिक्षा और प्रौद्योगिकीय आर्थिक विकास का आभाव होना चाहिए।
- आवेदना करने वाला उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की वार्षिक आय निर्धारित आय की सीमा तक या उससे कम होना चाहिए।
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उत्तराखंड SC ST प्रमाण पत्र के लाभ क्या हैं?
SC ST Certificate Benefits in Uttarakhand ➞ उत्तराखंड सरकार ने यह प्रमाण पत्र को बनाने के लिए प्रदेश की जनता को जागरूक कर रही है। इस प्रमाण पत्र के बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें नीचे बताया गया है।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी नागरिकों के लिए लाभ की गारंटी दी गई है।
- विधायिका में सीटों पर आरक्षण मिलता है।
- सरकारी सेवा में आरक्षण मिलता है।
- स्कूल और कॉलेज में दाखिले के समय मदद मिलती है।
- शैक्षिक संस्थानों में कोट का फायदा मिलता है।
- कुछ प्रकार की सरकारी नौकरियों में आयु सीमा का फायदा मिलता है।
- उत्तराखंड की सरकार के पास अनुसूचित जाति और जनजाति की लिस्ट होती है। उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए।
इस प्रकार के सभी लाभों का फायदा उठाने के लिए आपके पास उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
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उत्तराखंड ST ST प्रमाण पत्र हेतु क्या दस्तावेज चाहिए?
What all Documents Required for SC ST Certificate Uttarakhand ➞ यह सारे दस्तावेजों को आवेदन करते वक्त जरूरत पड़ेगी। उत्तराखंड में किस प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी उसकी जानकारी को नीचे बताया हुआ है।
- आवेदक के पास उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- राशन कार्ड होना चाहिए।
- पासपोर्ट साइज दो फोटो होना चाहिए।
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अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
How to Apply for Anusuchit Jati / Janjati Praman Patra Uttarakhand ➞ उत्तराखंड की सरकार ने आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई हुआ है। बहुत से राज्यों में ऑनलाइन सुविधा नहीं है। नीचे हमने ऑनलाइन आवेदन को चरणबद्ध तरीके से बताया हुआ है।
- सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की वेबसाइट दिखाई देगी।
- यहां पर आपको एक रजिस्ट्रशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जिसमे से आपको आवेदन पंजीकरण क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको पूछी गई जानकारी को भर देना है।
- फॉर्म को भरने के बाद आप उत्तराखंड की वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है।
- लॉगिन करने के आपको अनुसूचित जाति और जनजाति का फॉर्म को देख लेना है।
- उस फॉर्म को भरना है और पूछे गए दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- फॉर्म भरने के बाद आपको अपने क्षेत्र के एसडीएम ऑफिस या तहसील या जिले के ऑफिस में जमा करा देना है।
- इस तरह आपका आवेदन हो जायेगा।
15 दिनों के बाद आपका अनुसूचित जाति और जनजाति प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जायेगा।
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उत्तराखंड SC ST प्रमाण पत्र हेतु हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर
Toll-Free Helpline Number for SC ST Caste Certificate Uttarakhand ➞ अगर आपको उत्तराखंड एससी और एसटी प्रमाण पत्र को बनवाने में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आप उस समस्या को हल नहीं कर पा रहे हो तो नीचे आपको बलूनी कुमार जी से संपर्क कर सकते हो।
- टोल फ्री नंबर: 1800-3000-3468
- मोबाइल नंबर: 9761696435
- ईमेल आईडी: amitkumar.baluni@gmail.com
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