Uttarakhand Domicile Certificate / Mool Nivas Praman Patra Apply Online PDF Form ➣ अधिवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र को हर राज्य ने एक जरूरी दस्तावेज के रूप में देखा गया है। हम आपको इस पोस्ट में बताएंगे कि आप किस प्रकार से उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र को उत्तराखंड में बनवा सकते है, पात्रता क्या है, कितने दिन लगते है मूल निवास प्रमाण पत्र को बनने में ,किस तरह से आवेदन करना है और मूल निवास प्रमाण पत्र का पीडीफ फॉर्म भी (Mool Nivas Praman Patra From PDF Download) कैसे करें।
💡 Table of Cotents (TOC)
- उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है?
- उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र पात्रता क्या है?
- उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ क्या हैं?
- मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु क्या दस्तावेज चाहिए?
- उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें?
- उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु किससे मदद लें?
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है?
What is Domicile Certificate or Mool Niwas Praman Patra ➣ उत्तराखंड मूल निवास स्थाई प्रमाण पत्र (Uttarakhand Domicile Certificate) से राज्य सरकार अपने नागरिक की पहचान करती है। अगर आप उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र को बनवाते हो तो आप वहां के नागरिक के रूप में पहचान होगी। अन्यथा आप उस राज्य के नागरिक नहीं माने जाओगे। Uttarakhand Residence Certificate का भी बहुत-सी जगहों पर इस्तेमाल होता है। जैसेकि आपको पता होगा कि बहुत-सी योजनाओं में स्थाई निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।
सरकारी नौकरियों को लेने में जरूरत होती है। उत्तराखंड की सरकार ने पहले उसे अपना नागरिक माना था जो 1950 से उत्तराखंड में बसे हुए थे लेकिन बाद में इसकी सीमा को ठीक किया गया और उत्तराखंड की सरकार ने सन 1985 से रह रहे लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र (Mool Nivas Praman Patra) देने का एलान कर दिया। राज्य गठन की तिथि (9 नवम्बर 2000 ) को स्थाई निवास की कट ऑफ़ डेट को तय किया गया था।
यानि 9 नवम्बर 2000 से 15 साल पहले का आपको कोई प्रमाण दिखाना होगा और फिर आप उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र को बनवा सकते हो। इसके इसके साथ ही संवैधानिक तौर पर कहा गया कि जिन लोगों को 1950 में ओबीसी/ एससी/ एसटी की श्रेणी में रखा गया है उन्हें उत्तराखंड में किसी भी सुविधा और नौकरियों में बराबर अवसर दिए जायेंगे।
इसे भी पढ़ें ➣ जन्म प्रमाण पत्र उत्तराखंड
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र पात्रता क्या है?
Eligibility Criteria to Submit Domicile Certificate Form Uttarakhand ➣ उत्तराखंड में स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Uttarakhand Sthai Niwas Praman Patra) बनने की पात्रता को वहाँ की सरकार ने बताय है जिसे हमने बड़ी ही सरल भाषा में आपको नीचे समझाया है।
- वह उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- वह उत्तराखंड में 15 तक रहने वाला निवासी होना चाहिए।
- अगर आप पैसे कमाने के लिए किसी अन्य राज्य में जाते हो लेकिन आपका स्थाई घर उत्तराखंड में है तो आप मूल निवास प्रमाण पत्र को बनवा सकते हो।
- अगर किसी महिला की शादी उस व्यक्ति है होती है जो उत्तराखंड का मूल निवासी है तो उस महिला का भी मूल निवास प्रमाण पत्र बन सकता है।
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ क्या हैं?
Benefits of Mool Niwas Praman Patra PDF Form Uttarakhand ➣ उत्तराखंड के मूल निवासी के रूप में आपको उत्तराखंड में निम्नलिखित सुविधाओं को लेने का मौका मिलता है। हमने नीचे विस्तार से बताया हुआ है।
- सरकारी नौकरियों को लेने में फायदा मिलता है।
- सेना में भर्ती होने के लिए आपको मूल निवास प्रामाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र से आप जाती प्रामाण पत्र को भी आसानी से बनवा सकते हो।
- मेडिकल और इंजिनियर कॉलेज में दाखिले के वक्त स्थाई निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate Uttarakhand) से आपको आरक्षण लेने का हक़ होगा।
- उत्तराखंड में सामाजिक कल्याण की योजनाओं लाभ लेने में मदद मिलेगी।
इसे भी पढ़ें ➣ मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तराखंड
मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु क्या दस्तावेज चाहिए?
Necessary Documents with Domicile Certificate Application ➣ उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए वहाँ की सरकार ने कुछ दस्तावेजों की सूचि को जारी किया है जिसे हमने नीचे बताया है।
- स्थाई घर के बिजली के बिल की फोटोकॉपी होनी चाहिए।
- राशन कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए।
- भूमि खाता-खतौनी की फोटोकॉपी होनी चाहिए।
- आपके परिवार रजिस्टर की फोटोकॉपी जिसे ग्राम पंचायत या वार्ड वार्ड सदस्यों के प्रमाण द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।
- अपनी तहसील जाँच रिपोर्ट को दिखाना होगा।
- अगर आप किस काम से अन्य राज्य में जातें हैं तो आपको इसकी भी पुष्टि करनी होगी।
- हाई स्कूल या अन्य को शैक्षिक प्रमाण पत्र को दिखाना होगा।
- आवेदक अपने दस्तावेजों कोअधिकारीयों द्वारा सत्यापन करवायगा।
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें?
How to Apply for Mool Niwas Praman Patra in Uttarakhand ➣ उत्तराखंड की सरकार ने स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Permanent Residence Certificate Uttarakhand) के लिए निम्नलिखित निर्देशों को बताया जिसकी नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।
- सबसे पहले आपको स्थाई निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- यह उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म (Domicile Certificate Online Download PDF) है।
- इस फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकलवा लें।
- फिर इसमें पूछी गई जानकारी को भरें।
- इसमें पूछे गए दस्तावेजों को जोड़ें और भरी हुई जानकारी को एक बार फिर से देख लें।
- फॉर्म को भरने के बाद अपने क्षेत्र के दफ्तार जैसे तहसील कार्यालय, एसडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस आदि में जहाँ प्रमाण पत्र को बनाया जाता है वहाँ जमा कर दें।
इसे भी पढ़ें ➣ उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST प्रमाण पत्र
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु किससे मदद लें?
Helpline / Toll-Free Number for Domicile Certificate Uttarakhand ➣ स्थाई प्रमाण पत्र (Uttarakhand Domicile Certificate Form PDF) से जुड़ी यदि आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आप उस समस्या को हल नहीं कर सकते हो तो नीचे दिए गया गए सहायता केंद्र पर सम्पर्क कर सकते हो। नीचे दिया गया संपर्क अमित बलूनी जी का है जिससे आप संपर्क कर सकते हो।
- टोल फ्री नंबर: 1800-3000-3468
- मोबाइल नंबर: 9761696435
- ईमेल आईडी: amitkumar.baluni@gmail.com
- ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट: यहाँ क्लिक करें
कृपया इस जानकारी को अवश्य ही शेयर करें ताकि अधिक-से-अधिक लोगों को इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें।
सभी राज्यों व केंद्र सरकार की योजनाओं व प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आते रहें। हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करना न भूलें।
HindiProcess.Com पर आने का धन्यवाद्।
21 टिप्पणियाँ
We have our own house in uttarakhand haldwani from 1995 ..my 18 year old son is born in haldwani..but due to husbands job he did his schooling from other states..will he be elligible for a domicile certificate of uttarakhand for engg admissions
जवाब देंहटाएंYes, he can! You will have to arrange some documents before obtaining the domicile certificate in Uttarakhand for him. You have to attach the birth certificate copy, father's domicile certificate copy, residence proof, ration card copy (with his name on it), his voter Id card (with address mentioned of Haldwani), and Aadhaar card copy with the same address.
हटाएंMaybe officials are not going to ask for some of the above-mentioned documents. But we'll suggest you arrange all these documents for being on the safe side. After arranging all these documents go to the respective Tehsil / SDO / SDM office and submit your request for issuing Domicile Certificate in Uttarakhand.
For any more help you can feel free to submit your comment in the below section.
Hi i m born in uttrkhand but dont have high school certificate then how can i apply for domicile certificate
जवाब देंहटाएंHello Sir, You must have to get the certificate. If your certificate is lost then apply for the duplicate copy. You also can use a school leaving certificate or letter issued by the principal (in which school you studied) instead of a high school certificate to obtain a domicile certificate in Uttarakhand.
हटाएंSir mia up sia hu..but mia 15 year sia Uttarakhand mia rah raha huu..mera pas rasan card and electrical Bill nahi hia..mia domicile certificate kesa banyio
जवाब देंहटाएंमहोदय, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि बिना राशन कार्ड के आप मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपको पते के प्रमाण के लिए तथा अपना स्थाई निवास प्रमाणित करने के लिए इसकी आवश्यकता है।
हटाएंसर् मेरे पास भूमि खतौनी।पहचान पत्र आधार कार्ड और राशन कार्ड में अपने भाई के साथ हु तो क्या मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र बन सकता है।।
जवाब देंहटाएंहाँ जी सर। आप उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र या स्थाई निवास प्रमाण पत्र () आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
हटाएंहाई स्कूल का रिजल्ट नहीं है क्या हाई स्कूल के रिजल्ट के बिना मेरा स्थाई प्रमाण पत्र बन सकता है
जवाब देंहटाएंमहोदय, आपको कक्षा 10 का प्रमाण पत्र (हाई-स्कूल रिजल्ट) केवल अपनी आयु बताने के लिए आयु प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग करना है। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आपको उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।
जवाब देंहटाएंमहोदय ऑनलाइन प्रक्रिया में टाइम ज्यादा लग रहा है अगर किसी को जल्दी चाहिए तो इसके लिए किया करना है
जवाब देंहटाएंप्रश्न: महोदय ऑनलाइन प्रक्रिया में टाइम ज्यादा लग रहा है अगर किसी को जल्दी चाहिए तो इसके लिए किया करना है
हटाएंउत्तर: प्रिय आगंतुक, आप उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों विधि से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको यह 7 से 21 दिनों के भीतर प्राप्त होता है। अगर आप तत्काल मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र के सम्बंधित कार्यालय / तहसील ऑफिस / जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। सम्बंधित कार्यालय पता प्राप्त करने के लिए कृपया अपने क्षेत्र का नाम हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।
महोदय, अगर आप तत्काल उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नजदीकी तहसील ऑफिस में जाना होगा। कार्यालय में सम्बंधित अधिकारी के पास दस्तावेज तथा आवेदन पत्र जमा करना होगा व मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि, इस प्रक्रिया में भी कम-से-कम 7 से 21 दिन तो लगते ही हैं। क्यूंकि विभाग द्वारा पहले आपके सभी दस्तावेजों व आवेदन पत्र में दी गई जानकारी का सत्यापन होगा।
जवाब देंहटाएंसर मेरी शादी 3 साल पहले उत्तराखंड उधम सिंह नगर जसपुर मैं हुई थी अब मैं 2 साल से जसपुर में रह रहा हूं अपनी ससुराल में सर मुझे मूल निवास पत्र बनवाना है कैसे बनेगा
जवाब देंहटाएंप्रश्न: सर मेरी शादी 3 साल पहले उत्तराखंड उधम सिंह नगर जसपुर मैं हुई थी अब मैं 2 साल से जसपुर में रह रहा हूं अपनी ससुराल में सर मुझे मूल निवास पत्र बनवाना है कैसे बनेगा?
हटाएंउत्तर: प्रिय आगंतुक, आप ससुराल पक्ष से उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सकते। आपको इसके लिए आवेदन करने हेतु अपने जन्म स्थान क्षेत्र के सम्बंधित कार्यालय में जाना होगा। उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र उन नागरिकों के लिए जारी किया जाता है जो 15 साल से ही उत्तराखंड में रह रहे हैं।
सर मेरी शादी 30 साल पहले उत्तराखंड जसपुर से हुई थी और अब मैं तुम साल से अपनी 100 साल जसपुर में ही रह रहा हूं सर मुझे ने मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है प्लीज हेल्प मी. .
जवाब देंहटाएंप्रश्न: सर मेरी शादी 30 साल पहले उत्तराखंड जसपुर से हुई थी और अब मैं तुम साल से अपनी 100 साल जसपुर में ही रह रहा हूं सर मुझे ने मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है प्लीज हेल्प मी. .
हटाएंउत्तर: प्रिय आगंतुक, आप उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र उन नागरिकों के लिए जारी किया जाता है जो 15 साल से ही उत्तराखंड में रह रहे हैं। आवेदन करने के लिए प्रक्रिया हमने अपने लेख में ऊपर दी हुई है। कृपया पूरी प्रक्रिया पढ़ें उसके बाद चरण-दर-चरण आवेदन करें।
जिनकी भुमि, पुर्वज, खाता खतौनी, परिवार रजिस्टर सब यही का है और एक पिता अपने बच्चों के लालन-पालन के लिए उत्तराखंड से बाहर चले आते हो। तो उनका मूल निवास बनेगा या स्थाई निवास?
जवाब देंहटाएंI am working in Uttarakhand since 2014 in govt department how can I get domicile certificate of Uttrakhand.
जवाब देंहटाएंमेरी शादी को 4 साल हो गए हैं मेरे पति उत्तराखंड के मूल निवासी हैं मै उत्तरप्रदेश से हुँ। अभी तक मेरा राशन कार्ड नही बना है लेकिन मेरे आधार कार्ड पर मेरे घर यानी पति के घर का पता लिखा है और मेरे पास गैस का कनेक्शन भी है। हाउस टैक्स मेरे पति के नाम पर है
हटाएंमै उत्तर प्रदेश से पढ़ी हूँ 10th की मार्कशीट वहाँ की है । क्या मेरा मूल निवास बन सकता है
Sir mera birth certificate Delhi ka hai and humara address nanital ka hai kya me iss document ke liye apply kr skti hu
जवाब देंहटाएंहमारी वेबसाइट HindiProcess.Com पर कमेंट हेतु धन्यवाद्। हमारी टीम जल्द ही आपकी आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी।